म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपको केवाईसी का पालन करना होगा
केवाईसी का अर्थ है 'अपने ग्राहक को जानें''. 'मनी लॉन्डरिंग रोकथाम अधिनियम, 2002', के अनुसार, पूंजी बाज़ारों (म्यूचुअल फंड सहित) को नियंत्रित करते वाली संस्था सेबी (सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने अपने ग्राहकों/निवेशकों के बारे में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त होने के लिए इसे अनिवार्य किया है. इस जानकारी में पहचान का प्रमाण, पते का प्रमाण, पैन विवरण आदि शामिल हैं. दूसरे शब्दों में, आप केवल 'केवाईसी अनुपालन' के बाद ही म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं.