डिस्क्लेमर:
कैलकुलेटर के परिणाम केवल उदाहरण के लिए हैं. कृपया विस्तृत जानकारी के लिए पेशेवर सलाहकार से संपर्क करें. ये गणना, डेट और इक्विटी मार्केट/सेक्टर या किसी भी व्यक्तिगत सिक्योरिटी के भविष्य के रिटर्न के किसी भी निर्णय पर आधारित नहीं है और इसे न्यूनतम रिटर्न और/या पूंजी की सुरक्षा के वादे के रूप में नहीं माना जाना चाहिए.. हालांकि, कैलकुलेटर तैयार करते समय अत्यधिक सावधानी बरती गई है, फिर भी एनआईएमएफ पूर्णता की गारंटी या अन्य गारंटी नहीं देता है कि प्राप्त गणना, दोष से मुक्त और/या सटीक है और कैलकुलेटर के भरोसे या किसी भी चीज़ के उपयोग से उत्पन्न होने वाली सभी देनदारियों, हानियों और नुकसान को अस्वीकार करता है.. ये उदाहरण किसी सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट के प्रदर्शन को नहीं दर्शाते हैं.. टैक्स के परिणामों की व्यक्तिगत प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक इन्वेस्टर को सलाह दी जाती है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट का निर्णय लेने से पहले अपने प्रोफेशनल टैक्स/फाइनेंशियल सलाहकार से परामर्श करें.
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*इनकम टैक्स एक्ट, 1961 का 80C. ₹ 46800 तक का टैक्स बचाने के लिए (लागू सेस सहित): वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ईएलएसएस स्कीम के तहत किए गए इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी कुल आय से ₹ 50 लाख से कम की टैक्स योग्य आय वाले व्यक्ति और एचयूएफ को ₹ 1.5 लाख तक कटौती मिलने का हकदार है. यह कटौती इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80C के प्रावधान के अनुसार उपलब्ध है. टैक्स योग्य आय और निवेश के अधीन टैक्स बचत आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी. इसके अलावा, ईएलएसएस स्कीम में निवेश यूनिट के आवंटन की तिथि से 3 वर्षों की लॉक-इन अवधि के अधीन है. ईएलएसएस स्कीम इंवेस्टमेंट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (यदि कोई हो), तो वह रिडेम्पशन के समय लागू टैक्स के अधीन है. टैक्स लाभ वर्तमान इनकम टैक्स कानूनों और नियमों के अनुसार हैं. अगर इन्वेस्टर ने पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुना है, तो कटौती उपलब्ध है. ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टर को अपने टैक्स सलाहकार से परामर्श करने की सलाह दी जाती है.
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