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म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए ध्यान देने योग्य आवश्यक बातें - निवेशक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम

म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए निवेशकों को केवाईसी प्रक्रिया का पालन करना होगा.

केवाईसी

केवाईसी या 'अपने कस्टमर को जानें' कस्टमर की पहचान करने की प्रोसेस है और यह म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए अनिवार्य है. सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट 2002 के अंतर्गत दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं, जिसके तहत फाइनेंशियल संस्थानों और म्यूचुअल फंड जैसे फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के लिए अपने कस्टमर्स की पहचान की पुष्टि करना अनिवार्य है. इस वन-टाइम प्रोसेस में किसी भी म्यूचुअल फंड ऑफिस में पहचान और एड्रेस प्रूफ के साथ विधिवत भरा हुआ केवाईसी एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है.

इसलिए, जो निवेशक लंपसम या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के माध्यम से म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना चाहते हैं, उन्हें केवाईसी प्रोसेस को पूरा करना चाहिए. इन्वेस्टमेंट राशि के बावजूद केवाईसी पूरा करना अनिवार्य है. सभी म्यूचुअल फंड में ट्रांज़ैक्शन के लिए वन-टाइम वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है.

ध्यान दें: केवाईसी प्रक्रिया मनी लॉन्डरिंग और अन्य संदिग्ध ट्रांज़ैक्शन को रोकने में मदद करती है.

आइडेंटिटी प्रूफ (नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक. अगर निवेश की राशि 50 हज़ार से अधिक है, तो पैन अनिवार्य होगा)

पासपोर्ट / पैन कार्ड / वोटर आईडी / नरेगा जॉब कार्ड.

एड्रेस प्रूफ: (नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक)

पासपोर्ट / पैन कार्ड / वोटर आईडी / नरेगा जॉब कार्ड./ आधार कार्ड

निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड (एनआईएमएफ) की वेबसाइट पर केवाईसी जानकारी सेक्शन देखने के लिए यहां क्लिक करें.

अपनी प्रोफाइल का विवरण अपडेट करें

एएमसी/म्यूचुअल फंड में आपके निवेश के संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू आपका प्रोफाइल विवरण है. अपने ट्रांज़ैक्शन के बारे में अपडेट रहने के लिए, अपने प्रोफ़ाइल विवरण को हमारे साथ अपडेट रखना बहुत आवश्यक है, ताकि आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर और पते पर परेशानी-मुक्त ट्रांज़ैक्शन/निवेश संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकें. हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आप संबंधित फॉर्म भरकर अपने पते, फोन नंबर, बैंक विवरण आदि को आसानी से अपडेट कर सकते हैं और संबंधित सहायक डॉक्यूमेंट के साथ, अपने नज़दीकी निर्धारित इन्वेस्टर सर्विस सेंटर (डीआईएससी) पर फॉर्म सबमिट कर सकते हैं.

क्विक लिंक (देखने, डाउनलोड करने और उपयोग करने के लिए आवश्यकतानुसार संबंधित फॉर्म/टैब पर क्लिक करें)

पता बदलें/अपडेट करें

बैंक विवरण बदलें

मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी को बदलें/अपडेट करें

अधिक जानकारी के लिए, कृपया यहां क्लिक करें और निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड वेबसाइट पर नॉन-कमर्शियल ट्रांजैक्शन चेकलिस्ट पेज देखें.

नियामक/सावधानी बरतने के लिए कुछ उपाय

  1. कृपया हमेशा उन रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड संस्थाओं/एएमसी के साथ निवेश करें, जिन्हें "इंटरमीडियरी/मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन" के अंतर्गत सेबी वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से मान्यता प्रदान किया गया है.

इसके अलावा, हमारी सलाह है कि अपनी शिकायतों के निवारण के लिए या किसी भी सहायता के लिए, कृपया अपनी फाइनेंशियल सलाहकार/निकटतम ब्रांच या इन्वेस्टर सर्विस सेंटर से संपर्क करें या हमसे 1860 266 0111 पर (सोमवार से शनिवार 8 बजे से 9 बजे तक, कॉल शुल्क लागू) संपर्क करें या यहां ई-मेल भेजें [email protected]. आप अपनी शिकायतों के निवारण के लिए सेबी स्कोर पोर्टल पर भी जा सकते हैं.

सेबी स्कोर के बारे में अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें.

यह एक है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड (एनआईएमएफ) द्वारा निवेशक की शिक्षा / जागरूकता के लिए पहल और हमारा उद्देश्य हर समय आपको अपडेट रखना है. अपने मूल्यवान फीडबैक/सुझाव हमें अवश्य लिखें.